मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए अब साल में मिलेंगे चार अवसर

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार मौके प्रदान कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि अब तक एक जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने पर ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन कर सकता था। उन्होंने बताया कि एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब मतदाता सूची के रिवीजन फोटो इलेक्टोरल रोल में अपडेशन के लिए भी नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटर आर्डडी आधार नंबर से लिंक कराने के लिए फार्म नंबर 6-बी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है।मतदाता आनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फार्म 6-बी में भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6, मतदाता सूची में शामिल नाम को डिलीट कराने के लिए फार्म नंबर 7 तथा नाम में संशोधन, निवास परिवर्तन आदि के लिए फार्म नंबर 8 भरा जाता है।

 

Discover more from Site Title

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading