सत्य खबर,नई दिल्ली । The AAP government in Delhi got these big powers
दिल्ली का असली बॉस कौन है, मुख्यमंत्री या फिर उपराज्यपाल? इसका फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ ही कहा कि अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का हक निर्वाचित सरकार को है। दरअसल दिल्ली में ‘कंट्रोल ऑफ सर्विस’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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जिसको काफी वक्त पहले ही संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसने आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत बुनियादी संरचना संघवाद का एक हिस्सा है, जो विविध हितों के अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं और विविध आवश्यकताओं को समायोजित करते हैं।
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पीठ ने आगे कहा कि दिल्ली में जिन भी अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर होगा, वो जनता द्वारा चुनी गई सरकार करेगी। उपराज्यपाल इस संबंध में सरकार की अनुशंसा मानने को बाध्य हैं। वहीं केंद्र सरकार को भी इस फैसले में थोड़ी राहत मिली है। जिसमें कोर्ट ने कहा कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के मामले में उसकी चलेगी। The AAP government in Delhi got these big powers
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