हरियाणा

गुरुग्राम की एडीजे अदालत ने एक हत्या केस में 02 आरोपीयों को दोषी मानते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

सत्य ख़बर, गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज:

गुरुग्राम की एक एडीजे अदालत ने एक आपसी कहा सुनी में हुई युवक की हत्या के में चार आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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मिली जानकारी के अनुसार 06 जनवरी 2020 को एक व्यक्ति ने थाना शहर गुरुग्राम में एक शिकायत के माध्यम से बतलाया कि वह एक होटल में कुक का काम करता है। बीती रात्रि को देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने शराब के नशे में होटल में इसके साथ गाली गलौज की तथा इसके साथ मारपीट की। इसके बाद इसने अपने अन्य साथियों को बुलाया तथा ओल्ड रेलवे रोड भीम नगर के पास देवेंद्र का इंतजार करने लगे। इसके बाद देवेंद्र तथा उसके तीन अन्य साथी आए तथा इनके साथ झगड़ा करने लगे। देवेंद्र व उसके साथियों ने शराब की बोतल तथा ईट से इनके साथ मारपीट की। मारपीट में लगी चोटों के कारण इसके दोस्त रविंदर की मृत्यु हो गई। शिकायत पर थाना शहर, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही करते हुए 02 आरोपियों को काबू करके गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान विजय रावत निवासी पर्वतीय कॉलोनी जिला फरीदाबाद, संजय रावत निवासी पर्वतीय कॉलोनी जिला फरीदाबाद, बसंत निवासी गांव गिट्टी गेरहा पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) व देवेंद्र निवासी भीमनगर गुरुग्राम के रूप में हुई थी।
वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें माननीय अदालत में पेश कर चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिस पर
गुरु गुरुग्राम की डा.गगन गीत कौर एडीजे की अदालत ने 12 दिसंबर को साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो आरोपियों को उम्र कैद तथा 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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