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हरियाणा में दादूपुर नलवी नहर को लेकर मुख्यमंत्री ने दी जानकारी, स्पष्ट बताया ये है कारण

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दादूपुर नलवी नहर के निर्माण के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दादूपुर नलवी नहर के निर्माण के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान दादूपुर नलवी नहर के निर्माण के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर बोल रहे थे।

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उन्होंने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर विपक्ष द्वारा राजनीति भी लगातार हो रही है । मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों के समय ही इस नहर के संबंध में एक्ट भी पारित किया गया था ।

उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता, हरियाणा ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी राय दी है कि यह मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर करके चुनौती देने योग्य है। एसएलपी की तैयारी प्रक्रियाधीन है और महाधिवक्ता, हरियाणा से इसकी जांच कराने के बाद इसे जल्द ही प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

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