राष्‍ट्रीय

अदालत ने अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की कैद व 01 लाख रुपए जुर्माने की सजा।

 

 

सत्य ख़बर,गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:

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गुरुग्राम की एक अदालत ने अवैध मादक पदार्थ रख कर बेचने के आरोप में गवाह और सबूतों के आधार पर 10 वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

मिली जानकारी के अनुसार 24 दिसंबर 2022 को केएमपी टोल प्लाजा नजदीक पचगांव, गुरुग्राम से पुलिस ने 01 युवक को 32 किलो 784 ग्राम अवैध गांजा सहित काबू किया था। जिसपर अवैध गांजा बरामद किए जाने पर आरोपी युवक के विरूद्ध थाना बिलासपुर में एनडीपीएस एक्ट की सम्बंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुलदीप निवासी गांव जलालपुर सासनी जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश) हाल निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, लोनी जिला गाजियाबाद के रुप में की थी।

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वहीं पुलिस टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत के सम्मुख पेश किया था। अदालती कार्रवाई के बाद ज़िले की एडिशनल सेशन जज की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्षों की कैद तथा 01 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने अदालत के आदेश पर दोषी को जेल भेजा गया।

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