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Traffic rules: दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम, नहीं माना तो लगेगा भारी जुर्माना

Traffic rules: बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब बेहद महंगा साबित हो सकता है। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 26 जिलों के 72 प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से हेलमेट न पहनने वाले और अन्य यातायात नियम तोड़ने वालों की पहचान की जाएगी। यह ऑटोमैटिक चालान सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा कदम

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह पहल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह प्रणाली पहले से ही चार स्मार्ट सिटी जिलों में लागू है और अब इसे 9 अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। इस परियोजना को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है।

राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम

आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 2023 में हेलमेट न पहनने के कारण 1389 लोगों की मौत हो गई और 905 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से 882 मृतक दोपहिया वाहन चालक और 507 उनके पीछे बैठे लोग थे। हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, क्योंकि सिर की गंभीर चोटें जानलेवा साबित होती हैं।

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कैसे काम करेगा ऑटोमैटिक चालान सिस्टम?

नए सीसीटीवी कैमरों को ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) तकनीक से लैस किया जाएगा। ये कैमरे नंबर प्लेट को स्कैन कर किसी भी यातायात नियम उल्लंघन की स्थिति में ऑटोमैटिक चालान तैयार करेंगे और संबंधित वाहन मालिक के पते पर भेज देंगे।

मार्च 2025 तक होगा कैमरे लगाने का कार्य पूरा

परियोजना का काम मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, और इसके बाद अप्रैल 2025 से ऑटोमैटिक चालान प्रणाली प्रभावी हो जाएगी। इस प्रणाली से न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जाएगी, बल्कि कानून व्यवस्था तोड़ने वालों की भी निगरानी होगी।

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नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

यह कदम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। अब यह सभी वाहन चालकों की जिम्मेदारी होगी कि वे हेलमेट पहनें और यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा भारी जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें।

परिवहन विभाग की इस पहल से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि यातायात नियमों का उल्लंघन भी कम होगा। यह प्रणाली राज्य के नागरिकों के जीवन को सुरक्षित बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

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