सत्य खबर । चंडीगढ़
हरियाणा के गांवों में भूमि हस्तांतरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर दो फीसदी सरचार्ज देना होगा, क्योंकि सरकार ने जिला परिषदों व ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत इस निर्णय को लागू कर दिया है। इस संदर्भ में विकास एवं पंचायत विभाग ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है।
हरियाणा के गांवों में अचल संपत्ति (भूमि व मकान) की बिक्री, उपहार, बंधक एवं अन्य प्रकार से ट्रांसफर (हस्तांतरण) संबंधी दस्तावेजों पर भारतीय स्टाम्प कानून 1899 के तहत जो ड्यूटी (शुल्क) निर्धारित किया गया है, उस पर दो फीसदी की दर से सरचार्ज (अधिभार) लगाने से सरकार के खजाने में राजस्व बढ़ने की उम्मीद है।
विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल के अनुसार शासकीय गजट में अधिसूचित इस आदेश में यह भी उल्लेख है कि उक्त शुल्क राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ही देगी, जिसे बाद में समान अनुपात में ग्राम पंचायत और जिला परिषद को लौटा दिया जाएगा। इस पैसे से ग्राम पंचायतें व जिला परिषदें अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम दे सकती हैं।
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