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Vivah Shagun Yojana: बेटियों के माता पिता अब हो जाए खुश, अब हरियाणा सरकार शादी पर देगी इतने रुपए

Vivah Shagun Yojana:  हरियाणा विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा एक योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों पर विवाह के दौरान आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

हरियाणा विवाह शगुन योजना की मुख्य विशेषताएँ:

1. आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए “शगुन” (उपहार) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2. पात्रता मापदंड:

आवेदक लड़की हरियाणा राज्य की निवासी होनी चाहिए।

लड़की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से होनी चाहिए, जैसे कि अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) और अन्य कमजोर वर्गों के परिवार।

लड़की की उम्र विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए (आमतौर पर ₹2 लाख तक)।

 

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3. आर्थिक सहायता राशि:

इस योजना के तहत हरियाणा सरकार विवाह के लिए पात्र लड़की के परिवार को ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

 

4. आवश्यक दस्तावेज:

पहचान और निवास प्रमाण पत्र।

विवाह प्रमाण पत्र।

जाति प्रमाण पत्र (SC/BC के लिए)।

परिवार की आय प्रमाण पत्र।

बैंक खाता विवरण (धनराशि ट्रांसफर करने के लिए)।

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5. आवेदन प्रक्रिया:

पात्र परिवार इस योजना के लिए राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग या स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र ऑनलाइन या संबंधित कार्यालयों में भरे जा सकते हैं।

 

यह योजना हरियाणा सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, जिससे महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा मिले और गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता मिल सके।

 

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