सत्य खबर सफीदों, महाबीर मित्तल: सफीदों के हाट रोड स्थित रत्ताखेड़ा मोड के पास अंडा व्यापारी को चाकू मारकर उससे नकदी छिन लिए जाने के मामले में सफीदों पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सफीदों पुलिस को दिए ब्यान में भिवानी रोड जींद निवासी रोशनलाल ने कहा कि वह अण्डे का काम करता है। सुबह करीब 8 बजे मै अपने घर से अपने टैंम्पो को लेकर अण्डे खरीदने के लिए सफीदों उपमंडल के गांव बहादुरपुर स्थित एक हैचरी में के लिए चला था। जब मैं गांव रत्ताखेड़ा के पास पहुंचा तो पीछे से मोटरसाइकिल पर दो लोग आए व मेरे टैंम्पो के आगे अपनी बिना नंबर की मोटरसाइकिल लगा दी व मेरे टैंपों को रोक दिया। जिसके बाद दोनों लोग मेरे पास आए, जिनमे से एक आदमी के पास चाकू था, दोनों लोग मेरे पास आते ही मुझे पीटने लगे और मेरे लोवर कि जेब से 28000 रुपए व मोबाइल फोन निकाल लिए। जब मैने विरोध किया तो एक आदमी ने मेरे पैर में चाकू मारा और फिर मैने शोर मचाया तो उसने मेरी बाजु पर दो बार वार किया। उसके बाद दूसरे आदमी ने मुझे मुक्कों से पीटा तथा दोनों ने मुझे टैंपो से बाहर निकालकर खेत में फेंक दिया। दोनों मेरे टैंपो की चाबी निकालकर मौका से भाग गए। घायल व्यापारी को सफीदों के नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने दोनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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