सफीदों : महाबीर मितल
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है और पोस्ट मैट्रिक/फ्रेश/रिन्युवल छात्रवृति के लिए ऑनलाईन नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी आवेदन कर सकते है। यह जानकारी एसडीएम मंदीप कुमार ने दी। उन्होनें बताया कि विभाग द्वारा सम्बंधित समुदाय के छात्र- छात्राओं हेतु कक्षा 11वीं से 12वीं तक दाखिला एवं ट्यूशन शुल्क 7 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृति के रूप में प्रदान किए जाते है। कक्षा 11 से 12 स्तर के तकनीकी एवं वोकेशनल कोर्स के लिए दाखिला एवं कोर्स ट्यूशन शुल्क एवं सामग्री इत्यादि के लिए 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष, अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3 हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है। अकादमिक वर्ष में केवल दस माह के लिए रखरखाव भत्ता भी दिया जाता है, जिसमें तकनीकी एवं वोकेशनल कोर्स सहित कक्षा 11 से 12वीें के लिए 230 रुपये प्रतिमाह, तकनीकी एवं प्रोफैशनल कोर्स को छोडक़र अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 300 रुपये प्रतिमाह जबकि एमफिल एवं पीएचडी के लिए 550 रुपये प्रतिमाह दिए जाते है। मंदीप कुमार ने छात्रवृति के लिए विभाग द्वारा रखी गई शर्तों की जानकारी देते हुए कहा कि छात्र-छात्रा हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। माता-पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो। आयकर प्रमाण पत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायों का प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से जारी होना चाहिए। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से छात्रवृति की राशि सीधे तौर पर छात्रों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी
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