सत्यखबर, चण्डीगढ़
टोक्यो ओलिंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। कोई उन्हें कैश गिफ्ट में दे रहा है तो कोई उन्हें कार वाहन पुरस्कार के रूप में दे रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि खिलाडिय़ों को जो इनाम मिले हैं क्या उन्हें इन पर भी टैक्स चुकाना होगा। ऐसे में आपको बता रहे हैं कि खिलाडिय़ों को जो इनाम मिले हैं उन पर उन्हें कितना टैक्स चुकाना होगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट देव शर्मा बताते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10-17 के तहत अगर केंद्र और राज्य सरकारें किसी विजेता खिलाड़ी को किसी भी तरह का इनाम देती हैं तो ये पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 2014 में ओलिंपिक खेलों, कॉमन वेल्थ गेम्स और एशियाई गेम्स में पदक विजेताओं को केंद्र या राज्य सरकारों से इनाम के तौर पर मिले कैश या वस्तु को टैक्स फ्री करने का आदेश पारित किया था।
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देव शर्मा ने बताया कि सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार से मिले पुरस्कार पर टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा विजेता को कहीं से कोई पुरस्कार मिलता है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को एक्यूवी पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है। इस पर नीरज चोपड़ा को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
आयकर के प्रावधान के अनुसार सिर्फ विजेता खिलाडिय़ों को प्राप्त इनाम ही टैक्स फ्री होते हैं। अन्य खिलाड़ी, कोच आदि को मिलने वाले इनाम पर टैक्स का प्रावधान है। जैसे कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला टीम की नौ सदस्य को दी जाने वाली इनाम राशि पर टैक्स देना होगा।
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