सत्य खबर, चंडीगढ़। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सैक्टर 5 पंचकुला द्वारा 30 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील का अप्रैल मास का राशन सील बंद लिफाफों में घर पर उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉक डाउन के चलते विद्यार्थियों को उनके घर पर ही मध्यान भोजन के बदले गेहूं व चावल उपलब्ध करवाने तथा कुकिंग लागत बैंक खातों के माध्यम से उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा अप्रैल मास के लिए 21 कार्यदिवसों का राशन उपलब्ध करवाया जायेगा। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 21 दिनों के लिए गेहूं 945 ग्राम व चावल 1 किलो 155 ग्राम तथा कुकिंग खर्च 94 रूपये 08 पैसे प्रति विद्यार्थी उनके खातों में जाम करवाना होगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 21 दिनों के लिए गेहूं 1 किलो 418 ग्राम व चावल 1 किलो 732 ग्राम तथा कुकिंग खर्च 140 रूपये 91 पैसे प्रति विद्यार्थी उनके खातों में जाम करवाना होगा। इस बारे रिपोर्ट 7 अप्रैल तक निदेशालय में पहुंचाने के आदेश भी दिए गए हैं।
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