नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि वे आगामी चुनाव में सामान्य बयान दे और ऐसी बात ना कहे जो सही ना हो…साथ ही कोर्ट ने केजरीवालको चुनाव प्रचार के दौरान शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी है…
दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी 2017 में गोवा विधानसभा के दौरान केजरीवाल की ओर से दिए गए उस बयान पर दी, जिसमें केजरीवाल ने मतदाताओं से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों से पैसे लेकर वोट आम आदमी पार्टी को देने का बयान दिया था…केजरीवाल के इस बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक विशिष्ट आरोप था और यह उचित नहीं था। उस समय गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, जिसके खिलाफ केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अब ये टिप्पणी की है…
सीएम अरविंद केजरीवाल की चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के आगामी चुनाव में सामान्य बयान देने की नसीहत देते हुए कहा कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकती कि आप क्या बोलेंगे, लेकिन आप भविष्य में ऐसा कोई विशिष्ट बयान नहीं दीजिएगा जैसा आपने पिछली बार दिया था…
बता दें कि इस बार दिल्ली का चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले काफी रोचक होने वाला है…..जहां आम आदमी पार्टी को अपनी पिछली सीटों को बचाने की चुनौती है…..वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अपनी खोई जमीन पाने का मौका है….अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद केजरीवाल कितना संभल कर बयान देते है…
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