सत्य खबर, चंडीगढ
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब व हरियाणा सरकारों व चंडीगढ़ प्रशासन को अंतरिम आदेश जारी किेए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। यह देखते हुए कि हरियाणा में कोर्ट नियमित रूप से प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने आदेश में चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक कानून व्यवस्था पर संकट नहीं है तब तक छोटे-मोटे अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाए। साथ ही जून के अंत आदेश में तारीख जारी होनी है, तक पैरोल और अंतरिम जमानत जारी रखी जाएं और अतिक्रमण न हटाए जाएं।
हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की तमाम अदालतों द्वारा जारी अंतरिम आदेशों को जून तक लागू रखने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रदेश में अदालतों द्वारा स्वीकृत सभी अंतरिम जमानतें और पैरोल अब जून तक जारी रहेंगे।
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हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश दिया है कि जून के आखिरी तक पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में कहीं भी अतिक्रमण हटाने या लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रॉपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया जून तक स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश का आधार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को रखा है।
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