जींद, महाबीर मित्तल
अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार कोविड-19 से प्रभावित मृतक के निकटतम संबंधी को 50 हज़ार रुपये प्रति केस के अनुसार अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। इस संबंध में आवेदक अपना दावा ऑनलाइन सेवा के माध्यम से भेज सकता है जिसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ”अनुग्रह सहायता” के संबंध में उपलब्ध दो निर्दिष्ट दस्तावेजों जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और मृतक की कोविड-19 पोजिटिव निदान वाली रिपोर्ट की प्रति के साथ जमा करवाना होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि ऐसे सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ग्राम सचिवों व पटवारियों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक गांवों में सरपंचों के माध्यम से मुदानी करवाएं और जो भी पात्र व्यक्ति है उसका फार्म ऑनलाईन अटल सेवा केन्द्र पर भरवाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही एवं ढि़लाई सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या है तो वो तुरंत अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क करें, उनकी समस्या को मौके पर ही हल किया जाएगा। साहिल गुप्ता ने बताया कि यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत भी होगी। इस योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी, सह-अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उचित सत्यापन के बाद लाभार्थी को अनुग्रह राशि जारी करेंगें। ऐसे मामलों में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है और पीडि़त व्यक्ति अपनी शिकायत अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा करा सकता है।
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