सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन सुश्री अराधना साहनी व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-कम- सुश्री रेखा के मार्गदर्शन में प्राधिकरण द्वारा ऑनलाईन कानूनी जागरूकता कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। सीजेएम सुश्री रेखा ने बताया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, सुरक्षित भारत अभियान के तहत हमें कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाए गए कोविड टीकाकरण के तहत 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में हम टीकाकरण करवाकर इस कोरोना को हराने में एक बड़ा कदम उठा सकते है और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। कोई भी व्यक्ति इस दौर में मास्क के बगैर घर से बाहर न निकले। मास्क का प्रयोग अवश्य करे। आमजन दो गज की दूरी बनाकर व अपने हाथों को समय- समय पर सैनिटाईज करने तथा साबुन से हाथों को धोने जैसी जागरूकता लाने के लिए सचेत किया जा रहा है। आमजन से यह भी आहवान किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाये तथा दूसरों को भी प्रेरित करें।
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उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर सोशल डिस्टेसिंग व कोविड के नियमों का पालन करे तो आसानी से कोरोना संक्रमण को हरा सकते है। प्राधिकरण द्वारा प्रतिदिन जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। आमजन को उचित दूरी मास्क है जरूरी तथा साबुत से हाथों को धोने व सेनिटाईज का इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाए वैक्सीन ही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर ना निकले, इसमें हम सब की भलाई है। उन्होंने मास्क का प्रयोग, दो गज की दूरी व समय- समय पर साबुन से हाथ धोन या सेनिटाईज का प्रयोग करने को लेकर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता लेने व सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी लेने के लिए कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के हैल्पलाईन नम्बर ०1681-245०48 पर सम्पर्क कर सकता है।
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