सत्य खबर, जींद, महाबीर मित्तल: जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुजाता ने बताया कि कोविड-19 के दौरान हो रहें अनाथ और बेसहारा बच्चों की सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर अनाथ बच्चों को गोद देना या लेना गैर कानूनी है और यह एक दण्डनीय अपराध है। अगर आप किसी भी ऐसे अनाथ बच्चे के सम्पर्क में आते है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1०98 पर सम्बन्धित जिला बाल संरक्षण विभाग के लेड लाईन नम्बर ०1681-245००3 व बाल कल्याण समिति के लेड लाईन नम्बर ०1681-246००2 पर सम्पर्क करें।
उन्होंने बताया कि अनाथ या बेसहारा बच्चा केवल कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही गोद लिया जा सकता है। कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया www.cara.nic.in पर लॉगिन करें। पात्रता की जांच करें और निर्देश पढ़े, ऑनलाईन आवेदन जमा करके पंजीकरण करें, रजिस्ट्रेशन नम्बर/लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें। सभी अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करें और अपनी स्थिति की जांच करें।
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उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों को सीधे तौर पर एडॉप्शन में लेने हेतू, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहें। सोशल मीडिया पर दी गई प्रत्येक जानकारी सही हो ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए सचेत रहे क्योंकि सुरक्षित बचपन ही हमारे देश का आधार है। अगर कोई व्यक्ति इस कोविड-19 जैसी महामारी का फायदा उठाकर किसी अनाथ या बेसहारा बच्चे को नुक्सान पहुंचाता है तो उसकी सूचना पुलिस विभाग के हैल्प लाईन नम्बर 1०० पर सम्पर्क करें और महिला एवं बाल विभाग विभाग हरियाणा द्वारा जारी दूरभाष नम्बर ०172-2741151 पर सूचना दें।
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