सत्य खबर सफीदों, महाबीर मित्तल
प्रशासनिक विजिलेंस द्वारा नगर की पुरानी अनाज मंडी स्थित खाद विक्रेता फर्म मंगला फर्टीलाईजर के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनिमिताओं को लेकर जिला गुण नियंत्रण निरीक्षक की शिकायत पर सफीदों पुलिस ने खाद विक्रेता फर्म के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सफीदों पुलिस को दी शिकायत में जिला गुण नियंत्रण निरीक्षक नरेंद्रपाल ने कहा कि 26 अक्तुबर को किसानों द्वारा दी गई लिखित व मौखिक शिकायतों के आधार पर एसडीएम आईएएस डा. आनंद कुमार शर्मा द्वारा उपमण्डल कृषि अधिकारी सफीदों के अधिकृत अधिकारी वजीर सिंह के साथ पुरानी अनाज मण्डी सफीदों में मै. मंगला फर्टीलाईजरस की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान स्टाक में काफी अनियमिताएं पाई गई। खाद विक्रेता द्वारा यूरिया का स्टॉक 52.970 मिट्रिक टन (1177 बैग) दर्शाया गया जबकि वास्तव में 6778 बैग पाया गया। इसी प्रकार विक्रेता ने डीएपी का स्टॉक 13.200 मिट्रिक टन (264 बैग) दर्शाया गया जबकि वास्तव में 1276 बैग पाया गया। वहीं एसएसपी का स्टॉक 11.400 मिट्रिक टन (228 बैग) दर्शाया गया जबकि वास्तव में 2259 बैग पाया गया। एमओपी का स्टॉक 26.400 मिट्रिक टन (528 बैग) दर्शाया गया जबकि वास्तव में 585 बैग पाया गया। किसान सन्हेपाल सिंह निवासी सफीदों ब्यान अनुसार विक्रेता से उसने दो बैग एसएसपी एक एक बैग यूरिया खरीद किया था जबकि विक्रेता द्वारा पीओएस में उपरोक्त किसान को 25 बैग युरिया व 10 बैग डीएपी बिक्री दर्शाए गए है। मौके पर मिले स्टॉक में से गुण नियन्त्रण निरीक्षक जीन्द द्वारा कुल पांच नमूने जिसमें यूरिया के दो, डीएपी के दो व एमओपी का एक नमूना फर्टीलाईजर कंट्रोल ऑडर 1985 के तहत जांच हेतू लिए गए है। शिकायत में उन्होंने कहा कि पाई गई सभी अनिमितयाएं फर्टीलाईजर कन्ट्रोल ऑडर 1985 के क्लाज 35 व क्लाज 4 की तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सेक्शन 3 का उल्लघंना है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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