सत्य खबर, जींद, महाबीर मित्तल: जिला जींद में लॉकडाऊन को सफल बनाने के लिए जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने ठीकरी पहरा लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट 1918 के अंतर्गत जिलाधीश डा. आदित्य दहिया ने आज आदेश दिए हैं कि जिला के सभी गांवों व शहरी इलाकों में रात के समय ठीकरी पहरा लगाया जाए। जिससे कि रात के समय कोई बाहरी व्यक्ति गांव या शहरी कालोनियों में प्रवेश ना करें। ऐसे व्यक्ति कोरोना वायरस के संवाहक हो सकते हैं। इस दौरान लोगों के सामूहिक रूप से एकत्रित होने पर भी पाबंदी रहेगी।
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जिलाधीश डा. आदित्य दहिया ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगरपरिषद अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व थाना प्रबंधक ठीकरी पहरा लगाए जाने के आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की अवहेलना करने पर पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन एंड पैट्रोल एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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