सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) :- गांव मोहलाखेड़ा में पिछले कई वर्षों से गली नं 120 पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ था, जिससे ग्रामीणों को गली से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस बारे में लोगों ने एसडीएम कोर्ट मेें केस किया हुआ था, जिसमें कब्जा करने वाले केस हार गये थे और उन्होंने अगला केस हाइकोर्ट में भी कर दिया था। जिसके बाद केस हारने के बाद 3-4 लोगों ने अपने-अपने घर के आगे से कब्जे हटा लिये थे, लेकिन अन्य कईयों ने नहीं हटा दिये थे। हाईकोर्ट में भी केस लंबा चला, जिसमें कब्जाधारी वहां भी हार गये। ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त को कब्जा हटाने के लिए आदेश दिये थे। लेकिन कई बार पुलिस फोर्स नहीं मिलने के बाद कब्जे नहीं हटाये जा सके।
शुक्रवार को जिला उपायुक्त के आदेश पर गली नं 120 से कब्जा हटाने के लिए खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, राजेश टिवाणा को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। जिसक बाद ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने गांव मोहलखेड़ा में कब्जा हटाने के लिए भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और जिन लोगों ने अवैध कब्जे किये हुए थे, उनके कब्जों को जेसीबी की सहायता से तोड़ दिया गया। अवैध कब्जा तोड़े जाने पर लोगों ने थोड़ा-बड़ा विरोध किया, लेेकिन पुलिस बल होने के कारण उनको एक तरफ हटा दिया गया। ग्रामीणों ने गली नं 120 से कब्जा हटाये जाने पर राहत की सांस ली और कहा कि इससे गली से वाहन निकालने में आसानी रहेगी। इस अवसर पर सरपंच वेदपाल, जयभगवान, सुभाष, सतबीर तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।
Aluminium recycling compliance standards Aluminum waste management Scrap metal reconstruction