क्राइम्‌हरियाणा

गुरुग्राम निगम के पूर्व डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा (BJP) के खिलाफ अदालत में पहुंचा मामला, जानिए क्या है माजरा

सत्य, ख़बर गुरुग्राम, सतीश भारद्वाज:

गुरुग्राम नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर बीजेपी के यशपाल बत्रा को अदालत में झूठ लिखकर छूट लेने का आवेदन देना महंगा पड़ सकता है। जिसमें शिकायतकर्ता ने एक याचिका दायर कर अदालत में झूठा आवेदन पत्र देने पर सजा की गुहार लगाई है। जिससे जहां उनके लिए एक नया मामला सामने खड़ा हो गया, वहीं विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी पार्टी की भी किरकिरी करा दी है। जबकि यशपाल चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचने के सपने संजोए हुए है। मामले की सुनवाई जेएमएफसी की अदालत में हुई। जिसको एक्सेप्ट करते हुए अगली सुनवाई की तारीख लगा दी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता यशपाल अरोड़ा ने अदालत में याचिका दायर कर बताया कि उनके खिलाफ एक केस राज्य बनाम यशपाल अरोड़ा व अन्य जेएमआई सी प्रांशु जैन की अदालत में लंबित है, जिसमें अगली सुनवाई तारीख 27 अगस्त लगी हुई है।
इस मामले में शिकायतकर्ता (यशपाल बत्रा) आरोपी से जिरह के लिए तय किया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी उस केस में शिकायतकर्ता है, वह कई तारीखों से अपनी जिरह के लिए उपस्थित नहीं हो रहा था। जबकि तीन आरोपी वरिष्ठ नागरिक होने के कारण नियमित रूप से पेश हो रहे हैं। वहीं दिनांक 22.05.2024 को भी उक्त मामले में शिकायतकर्ता जो इस मामले में आरोपी है, एलडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट जेएमआईसी अनिल यादव की अदालत में उन्होंने अपने एलडी के माध्यम से एक आवेदन दायर कर मामले में पेश होने से छूट की मांग की गई। छूट के आवेदन में आरोपी ने उल्लेख किया था कि वह जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं, और चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसलिए वह अदालत आने में असमर्थ हैं।
हालांकि छूट आवेदन पर अभियुक्तों के हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन कोई भी वकील अपनी मर्जी से कोई आवेदन नहीं दे सकता है। वकील ने आवेदन पर उन तथ्यों का उल्लेख किया जो उसके मुवक्किल ने उसे बताए थे। इस प्रकार आरोपी ने स्वयं अपने वकील को बताया होगा कि वह भाजपा जिला अध्यक्ष गुरूग्राम है। जबकि जिला अध्यक्ष कमल यादव है।
यशपाल बत्रा ने अदालत में झूठा आवेदन देने का अपराध किया है। आरोपी को अदालत में तलब कर मुकदमा चला कर दंडित किया जाए। जिसकी अगली सुनवाई तारीख 27 अगस्त लगी है।

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