सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: सरकार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2००5 के तहत महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिïगत लॉकडाउन को चार अक्टूबर सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सरकार द्वारा मास्क नहीं तो सर्विस नहीं है नियम को सख्ती से लागू किया गया है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महामारी अलर्ट-सुरिक्षत हरियाणा के तहत चार अक्टूबर तक लाकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य स्थानों पर मास्क नही तो सेवाओं की सुविधा नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कॉलेज और पालीटेक्रिक संस्थान खोलने के आदेश दे दिए है, जब कि विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए है कि वह 15 अक्टूबर तक ऑनलाईन कक्षाएं लगाने के पुराने आदेश जारी रखें। सरकार के निर्देशानुसार 5० फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट व बार, जिम, क्लब खोले जा सकते हैं। दुकानें भी सामाजिक दुरी अपनाते हुए खुली रहेगी। इस दौरान सामाजिक दूरी और नियमित सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा।
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इस आशय में आज जारी आदेश के तहत शादियों, अंतिम संस्कार, धार्मिक संस्थान में इनडोर 5० प्रतिशत क्षमता/एक सौ व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। हालांकि शादिया घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगी। खुले स्थानों पर 2०० व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी, जिसके लिए कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। सिनेमा हॉल (मॉल्स में स्थित एवं स्टैंड अलॉन) को 5० प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। हालांकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जिला में 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इनकी उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2००5 की धारा 51 से 6० के प्रावधान एलपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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