सत्यखबर, पलवल
उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि जिला से संबंधित वर्ष 2021-22 के लिए कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें बुधवार को जिला की वेबसाइट https://palwal.gov.in/ पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन कलैक्टर रेट से संबंधित जिला के किसी नागरिक को किसी प्रकार का ऐतराज या दावा है तो वह 15 जनवरी 2021 तक अपने दावे व आपत्तियां संबंधित एसडीएम कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं या ऑनलाइन लिंक http://forms.gle/ SLCkabTnoLTrVu6D7 व https://palwal.gov.in/ पर दिनांक 15 जनवरी 2021 तक भेजे जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कलेक्टर रेट के निर्धारण में अगर किसी नागरिक को एतराज या शिकायत है तो वे आगामी 15 जनवरी तक संबंधित एसडीएम कार्यालय में लिखित में अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके उपरांत 15 जनवरी से 15 फरवरी 2021 तक 30 दिन का समय सभी ऐतराज व शिकायतों को दूर करने के लिए दिया जाएगा। इन सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद सभी जिलों का कलैक्टर रेट ड्राफ्ट राज्य स्तर पर अंतिम स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। अंतिम कलैक्टर रेटों का प्रकाशन मार्च 2021 में किया जाएगा।
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