सरकारी जनकल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा पैंशन का हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाए लाभ : डीसी
सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना लागू की गई है। यह योजना बुजुर्गों को न केवल सम्मान दे रही है बल्कि आर्थिक रूप से भी सफल बनाने का काम कर रही है। जिला में इस योजना का एक लाख 19 हजार 4०2 बुजुर्गों को सहजता से लाभ दिया जा रहा है। नरेश नरवाल ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा पैंशनों के सम्बन्ध में शुक्रवार को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के तहत प्रति बुजुर्ग हर माह 25०० रुपए की सम्मान भत्ता राशि बैंकों,कॉमन सर्विस सेंटर तथा डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सात सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शुरू की जा चुकी है। विधवा पेंशन योजना के तहत जिला की 49 हजार 418 विधवा महिलाओं को प्रति माह 25०० रुपए की राशि, दिव्यांग पेंशन के तहत जिला के 12 हजार 74० दिव्यांगों को प्रति माह 25०० रुपए तथा लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 2 हजार 3० पात्र लोगों को भी प्रति माह 25०० रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यहीं नहीं इस विभाग के माध्यम से निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत प्रति बच्चा प्रति माह 16०० रुपए की राशि दी जा रही है। जिला में इस योजना का लाभ 13 हजार 337 निराश्रित बच्चों को दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अधिकतम दो बच्चों तक ही लाभ दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे मंदबुद्धि बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे है उन बच्चों को भी प्रति माह 19०० रुपए की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। जिला में इस योजना के तहत फिलहाल 8०6 बच्चे लाभ ले रहे है। इसी प्रकार से बौना भत्ता योजना भी प्रदेश में शुरू की गई है। जिला में इस योजना के तहत 5 पात्र लोगों को प्रतिमाह 25०० रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
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कौन और किस प्रकार ले सकता है वृद्धावस्था योजना का लाभ: उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। प्रमाण के तौर पर रिहायशी प्रमाण पत्र कम से कम 5 वर्ष पुराना अवश्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 6० वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। आयु प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र की दाखिला रजिस्टर की सत्यापित प्रति, वर्ष 2००5 से पूर्व जारी किया गया पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र या फोटो युक्त मतदाता सूची जिसका निर्वाचन विभाग की वेबसाइट से ऑनलाईन मिलान होना चाहिए। इसके अलावा 16 जून 2०16 से जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास उक्त वर्णित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो उस सूरत में इस योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को दिलवाने के लिए आयु का आंकलन के लिए दो चिकित्सा अधिकारियों का एक मैडिकल बोर्ड गठित किया जाता है। इस बोर्ड द्वारा जो आयु प्रमाण पत्र दिया जाता है वह भी मान्य होता है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करना होता है। आवेदक अटल सेवा केंद्रों/ अंत्योदय सरल केन्द्र भवन के माध्यम से सहजता से आवेदन कर सकते है।
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