सत्यखबर, मुंबई
आर्यन खान (Aryan Khan) शुक्रवार रात जेल में बिताने के बाद आज आर्थर रोड जेल (Arthur Road jail) से बाहर जाएंगे. शुक्रवार को तय समय सीमा में उनका बेल आर्डर (bail order) जेल में नहीं पहुंच पाया. 25 दिनों के बाद गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उन्हें जमानत दी थी.
अभिनेता शाहरुख खान उनके बेटे आर्यन, आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा शनिवार यानी आज जेल से बाहर आएंगे. इन सभी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों द्वारा 3 अक्टूबर को कूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार किया गया था. तीनों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.
इन शर्तों पर मिली जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 जमानत की शर्तों के साथ पांच पन्नों का बेल आर्डर जारी किया है. इसमें पासपोर्ट सरेंडर करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने या सह आरोपियों से संपर्क करना और हर हफ्ते एनसीबी कार्यालय में पेश होने की शर्ते हैं.
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कोर्ट ने जमानत के लिए एक या दो जमानतदारों के साथ 1 लाख रुपए का व्यक्ति बांड निर्धारित किया है. इसी के साथ कहा है कि वो अगले हफ्ते कारणों के साथ विस्तृत आदेश जारी करेगा. अभिनेत्री जूही चावला ने वकील सतीश मानेशिंदे के साथ विशेष एनडीपीएम कोर्ट में आर्यन के लिए जमानती के रूप में पेश हुईं. मर्चेंट और धमेचा के लिए कोई जमानती पेश नहीं हुआ है.
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