आरोपी को रिमांड पर लेकर की जाएगी गहनता से पूछताछ: धर्मबीर खर्ब
सत्य खबर सफीदों, महाबीर मित्तल: सफीदों में दो दुकानदारों से हुई लूट के मामलों में डीएसपी धर्मबीर खर्ब ने सोमवार को नगर के सिटी थाना में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में डीएसपी धर्मबीर खर्ब ने बताया कि दोनों लूट के मामलों के मुख्य आरोपी को सफीदों पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान अमृतपाल उर्फ अम्मा निवासी गांव चौगामा असंध (करनाल) के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लेगी। रिमांडअवधि के दौरान उससे गहनता से पूछताछ करके उससे पिस्तौल, नकदी व वारदातों में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की जाएगी। आरोपी ने दोनों ही वारदातों को करना कबूल कर लिया है। उसने यह भी यह बताया है कि उसके साथ इन वारदातों में असंध (करनाल) का नवाब भी शामिल है, जोकि फरार है, पुलिस जल्द ही उसे भी काबू कर लेगी।
उन्होंने बताया कि ये दोनों नशा करने के आदि है। इनके पिछले आपराधिक रिकार्ड के बारे में पूछने पर धर्मबीर खर्ब ने बताया कि पूछताछ के दौरान ये सब जानकारियां हासिल होगी और तभी कुछ बताया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सफीदों के दुकानदारों को किसी भी प्रकार से डरने व घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दिक्कत के समय डायल 112 करें, उसी वक्त पुलिस की मदद मिलेगी। उन्होंने दुकानदारों से अनुरोध किया कि वे अपनी-अपनी दुकानों में अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और उन्हे हमेशा चालू हालत में रखें ताकि किसी भी अपराध होने की स्थिति में अपराधी को पकडऩे में पुलिस को मदद मिल सके। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है तथा किसी भी सूरत में अपराधी को बख्सा नहीं जाएगा।
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गौरतलब है कि 26 अगस्त को हुई लूट के मामले में सफीदों पुलिस को दी शिकायत में पतंजलि स्टोर की फर्म लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी के कर्मचारी अंकुर ने कहा कि वह व मेरा सह कर्मचारी मनदीप देर सांय दुकान की सेल को संभाल रहे थे कि अचानक दो नौजवान लड़के एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुकान के बाहर आए। उनमें से एक लड़का जो लाल रंग की टी शर्ट व काले रंग का पायजामा पहने हुआ था मोटर साईकिल से उतरकर दुकान के अंदर आया। उस समय मैं अपना कैश गिन रहा था और मेरे हाथ में 42900 रुपए थे कि उस लड़के ने मुझे पिस्तौल दिखाकर मेरे पैसे छिन लिए और उसी लड़के के साथ बाईक पर बैठकर भाग गया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 34, 452 व 25-54-59 के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं अगले दिन सब्जी मंडी के सामने रामभगत किरयाणा पर हुई वारदात के मामले में पुलिस को दी शिकायत में दुकान के मालिक अनिल कुमार ने कहा कि सांय करीब साढ़े 6 बजे मैं और मेरी माता सोना देवी सब्जी मंडी के सामने अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि उसी समय एक आदमी जिसने अपने सिर पर ओरेंज कलर और गले में सफेद रंग का परना बांधा हुआ था। उसने मेरी दुकान पर आकर मुझे एक पचास रूपए का नोट दिया और एक सर्फ का पैकेट मांगा। मेरी मां ने जैसे ही गल्ला खोला और उस आदमी ने तुरंत गल्ले में हाथ डाला और गल्ले में लगभग 50 हजार रूपए के आसपास छीनकर ले गया। फिर मैंने उसको पकडऩे की कोशिश की तो मेरी दुकान के ही आगे उस व्यक्ति का साथी मोटरसाईकिल लिए हुए खडा था तो उसी समय रूपए छीनकर उस मोटरसाईकल पर बैठकर भाग गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379ए व 34 के तहत मामला दर्ज किया था।
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