गांव बहादुरगढ़ को कभी नहीं मिला सरपंच पद का आरक्षण
खंड कार्यालय रिकार्ड में 1994 में मिला दिखाया आरक्षण
एसडीएम ने रिकार्ड चेक किया तो नहीं मिली सरपंची आरक्षित
एसडीएम ने किया सरपंच पद के आरक्षण का ड्रा रद्द
सत्यखबर सफीदों
सफीदों के एसडीएम मनदीप कुमार ने 29 जून को निकाले गए ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के आरक्षण के ड्रॉ को रद्द कर दिया है। अब एसडीएम ने आगामी आदेश आने के बाद नई तिथि को यह ड्रॉ फिर से निकालने की बात कही है। हालांकि एसडीएम ने निकाले गए ब्लाक समिति सदस्य व ग्राम पंचायतों के पंच पदों के आरक्षण को यथावत रखा है। मामला यह है कि एसडीएम मनदीप कुमार की मौजूदगी में नगर के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में 29 जून को सफीदों खंड की 45 ग्राम पंचायतों का सरपंच पदों का आरक्षण हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 व हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 के तहतनिकाला गया था। उस वक्त एसडीएम के सम्मुख प्रस्तुत किए गए आरक्षण से संबंधित रिकॉर्ड में गांव बहादुरगढ़ को वर्ष 1994 में सरपंच पद के लिए आरक्षित दिखाया गया है।
इस मौके पर मौजूद गांव बहादुरगढ़ के निवासी कर्मवीर सिंह ने एसडीएम के सामने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके ऐतरात जताया कि उसके गांव को सरपंच पद के लिए कभी आरक्षित नहीं किया गया है लेकिन यहां पर 1994 में यह पद आरक्षित होने के बात की जा रही है। ऐतराज के बाद एसडीएम ने रिकार्ड मंगवाकर वर्ष 1994 से 2015 तक के सरपंच पद के लिए आरक्षित किए गए गांवों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पाया कि गांव बहादुरगढ़ को सरपंच पद के लिए आरक्षण नहीं मिला है और ग्रामीण कर्मवीर का ऐतराज सहीं पाया गया। जिस पर एसडीएम मनदीप कुमार ने केवल सरपंच पद के आरक्षण के ड्रॉ को रद्द कर दिया तथा ब्लाक समिति व पंचों पद के आरक्षण के ड्रॉ को यथावत रखा।
एसडीएम मनदीप कुमार ने बताया कि यदि इस ड्रा के हिसाब से अधिसूचना जारी की जाती तो यह माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग व सरकार की हिदायतों की अवहेलना होती। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह सरपंच पद का आरक्षण का ड्रॉ फिलहाल रद्द किया गया है तथा आगामी आदेशों के बाद पुन: ड्रा की कार्रवाई की जाएगी।
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