सत्यखबर
नवदीप कौर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी है। आज उनके रिहा होने की संभावना है। उन्हें 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका के साथ, अदालत ने उनको कथित गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने के बारे में भी संज्ञान लिया था। 24 वर्षीय कौर पर तीन मामलों में आरोप लगाए गए हैं, जिनमें हत्या की कोशिश और जबरन वसूली शामिल है। उन्हें पहले ही अन्य दो मामलों में जमानत दी जा चुकी है।
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अपनी जमानत याचिका में मजदूर अधिगर संगठन की सदस्य नवदीप कौर ने दावा किया था कि उन्हें जनवरी में सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के साथ-साथ न्यायिक हिरासत में उन्हें पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और इस दौरान उन्हें कई चोटें भी लगीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 54 का उल्लंघन करते हुए, उनकी मेडिकल जांच भी नहीं की गई। कौर हरियाणा की करनाल जेल में बंद हैं।
अदालत में हरियाणा पुलिस ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि कौर ने ऐसा कोई मामला न तो चिकित्सा अधिकारी के सामने उठाया और न ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के सामने उठाया था। पुलिस ने यह भी कहा कि कौर ने अपनी गिरफ्तारी से पहले “पुलिस पर हमला” करते हुए “भड़काऊ भाषण” दिया था।
वहीं हरियाणा पुलिस के अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करने में विफल रहने के बाद जिस्टिस अवनीश झिंगन ने बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। अवनीश झिंगन ने कहा, “कौर का मेडिकल टेस्ट किया गया था, लेकिन उक्त रिपोर्ट को राज्य द्वारा रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है, बल्कि धारा 54 CrPC के तहत केवल एक मेडिको-लीगल रिपोर्ट को ही रिकॉर्ड पर रखा गया है।”
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