सत्य खबर
तृणमूल कांग्रेस के चारों नेतों को नारदा स्टिंग मामले में राहत नहीं मिली है। बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट रहने का आदेश दिया है। यह फैसला कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने सुनाया है।
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हांलाकि अरिजीत बनर्जी टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हकीम और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी का जमानत देने के लिए सहमत थे। लेकिन कार्यवाहक मुख्या न्यायाधीश राजेश बिंदल इसके खिलाफ थे ओर उन्हें हाउस अरेस्ट रहने का आदेश दिया है।
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