सत्यखबर,फरीदाबाद
फरीदाबाद में बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई..इस दौरान कोर्ट ने तौशीफ़ और रेहान को दोषी क़रार दिया…वहीं, अजरू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया….अब सजा पर 26 मार्च को बहस होगी…ये मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था…निकिता तोमर पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से वकील अनवर खान, अनीस खान, पीएल गोयल ने आरोपितों के बचाव में विभिन्न पक्ष रखे। 26 मार्च को इस मामले को पूरे पांच माह हो जाएंगे.हत्याकांड के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी।
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बता दें कि बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता की 26 अक्टूबर-2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी…हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौशीफ, नूंह निवासी रेयान और अजरू पर है…तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था….इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ था…और मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने की मांग उठी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था
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