सत्य खबर
खेती के लिए ट्यूबवेल को बिजली कनेक्शन न देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आसन कलां के किसान सुरेंद्र अनेजा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका स्वीकार हो गई। सोमवार को केस की सुनवाई होनी है। अनेजा की गांव के साथ 30 एकड़ जमीन है। ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन लेने के लिए 2014 से ही प्रयासरत हैं।
7 साल पहले 2014 में सिक्योरिटी के 4 हजार जमा करा लिए। फिर 2019 में 30 हजार जमा करवाए गए। ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 20 अप्रैल 2021 को 69286 रुपए जमा करा लिया। इसके बाद 27 मई को बिजली निगम के सब-अर्बन सब डिविजन एसडीओ ने किसान को नोटिस भेजा कि नए नियम के मुताबिक नहर से लगती जमीन को ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा।
यह भी पढें:- यूपी शराब कांड: एक लाख का इनामी मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अब तक 108 की मौत
वह सिंचाई विभाग से एनओसी बनवाकर दें कि उनकी जमीन को नहर का पानी नहीं मिलता है। किसान परेशान है कि उन्हें मुश्किल से 5 एकड़ के लिए पानी मिल पाता है। 25 एकड़ में ट्यूबवेल से खेती करते हैं। इससे परेशान होकर किसान ने याचिका लगाई है।
Aluminum scrap collection Aluminium scrap sales negotiations Scrap metal purchaser