सत्यखबर, जींद, अशोक छाबड़ा
सूचना के अधिकार मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूलों से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। अगर शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की कोई जानकारी अपने पास रखता है तो विभाग उस जानकारी को अन्य को शेयर नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट हिसार द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका में हरियाणा सरकार के उन आदेश को रद करने की मांग की गई थी जिसमें सरकार ने उनको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने का आदेश दिया हुआ है। याची स्कूल ने हाई कोर्ट को बताया कि वो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। सूचना के अधिकार के तहत उसके बच्चों व टीचरों को जानकारी तीसरे पक्ष को नहींं दी जा सकती। हाई कोर्ट एक मामले में फैसला दे चुका है कि निजी स्कूल को सूचना के अधिकार के तहत नहीं रखा जा सकता। बता दें,लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी स्कलों पर अभिभावक सूचना के अधिकार के तहत आय से संबंध जानकारी देने की मांग कर रहे थे। इससे निजी स्कूल असमंजस में थे। अभिभावक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी निजी स्कूलों की जानकारी देने की मांग कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले से निजी स्कूलों को राहत मिलेगी। हाई कोर्ट में निजी स्कूलों के अन्य मामले भी चल रहे हैं। इसमें लॉकडाउन अवधि की फीस व लीविंग सर्टिफिकेट का मामला भी शामिल है। निजी स्कूलों का कहना है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान उन्हें अपने खर्चे निकालनेे मुश्किल हो रहे हैं। वह अपने टीचरों को सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं।
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