सत्यखबर,नई दिल्ली
टैक्स कानून में तरह-तरह के फॉर्मों का जिक्र है। इनका उपयोग अलग.अलग जरूरतों के लिए होता है। इन्हीं में से एक है फॉर्म 16 कर्मचारी के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसे नौकरी देने वाला संस्थान जारी करता है। यह फॉर्म रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है। साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत के तौर पर होता है। वैसे तो अक्सर फॉर्म 16 जून तक मिल जाता है। टीडीएस रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाया गया है। फिलहाल 15 अगस्त 2021 तक फॉर्म 16 मिलेगा।
इस फॉर्म से जुड़ी और कई जरूरी चीजों के बारे में हम यहां बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं फॉर्म 16 के बारे में :
यह एक सर्टिफिकेट है, इसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं। यह कर्मचारी की सैलरी से काटे गए टीडीएस स्रोत पर कर कटौती को सर्टिफाई करता है। इससे यह भी पता चलता है कि संस्थान ने टीडीएस काटकर सरकार को जमा कर दिया है। फॉर्म.16 फॉर्म के दो हिस्से होते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में संस्थान का टीएएन उसका और कर्मचारी का पैन, पता, एसेसमेंट ईयर, रोजगार की अवधि और सरकार को जमा किए गए टीडीएस का संक्षिप्त ब्योरा होता है। कंपनी को फॉर्म 16 जारी करना पड़ता है। इसके अलावा साल के बीच में अगर नौकरी बदलती है तो भी कंपनी को फॉर्म 16 जारी करना पड़ता है।
कब जारी होता है फॉर्म .16.इनकम टैक्स एक्ट में इम्प्लॉयर को टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए 31 मई तक का वक्त मिलता है, जबकि 15 जून तक फॉर्म.16 जारी करना होता है। इस बार नियोक्ता या कंपनी को 31 जुलाई 2021 तक टीडीएस रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी गई है। इसके 15 दिन बाद फॉर्म.16 जारी किया जाता है। इस आधार पर 15 अगस्त को फॉर्म.16 जारी हो जाना चाहिए, हालांकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण फार्म.16 के 16 अगस्त को जारी होने की उम्मीद की जा सकती है।
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