सत्यखबर, चंडीगढ़
अगर आपको घर में कुत्ता पालना है या पेड़ की कटाई करनी है तो आपके पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। राज्य सकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों की 500 से ज्यादा सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। तीन दिन पहले इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी यह नियम पूरी तरह लागू होगा है। ऐसे में अगर आपने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया है तो आपको जल्द ही इसके लिए आवेदन करें। अन्यथा आपको जरूरी सेवाओं से वंचित होना पड़ सकता हैं।
इन सेवाओं के लिए है जरूरी
पेंशन, नौकरी, छात्रवृत्ति, अवॉर्ड, जमीन, बिजली, राशन कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, धोबी घाट लाइसेंस, रेहड़ी की अनुमति, योद्धा विधवाओं की सहायता, बीज-खाद का लाइसेंस, लाउड स्पीकर व चुनाव प्रचार में वाहनों का परमिट, घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण, निजी प्ले स्कूल की मान्यता, विवाह पंजीकरण करने और सभी प्रकार की पेंशन के लिए भी परिवार पहचान पत्र जरूरी किया है।
प्रदेश में 56 लाख से ज्यादा परिवार हैं
प्रदेश में अनुमानित 56 लाख 25 हजार 307 परिवार हैं। इनमें 42 लाख 53 हजार 174 का परिवार पहचान पत्र बन चुका है। 31 लाख 7 हजार 949 परिवारों के पहचान पत्र हस्ताक्षर होने के बाद अपलोड हुए हैं। करीब 49.30 प्रतिशत परिवार पहचान पत्र ही बन पाए हैं। हालांकि जून के बाद राज्य सरकार की ओर से सभी अधिकारियों को इस प्रक्रिया का जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं।
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इन विभागों की सेवाएं हुईं अनिवार्य
कृषि विभाग, पशु पालन, श्रम विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग व बोर्ड, राजस्व एवं आपदा, शहरी निकाय विभाग, बिजली निगम, रोजगार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मत्स्य विभाग, वित्त, स्वास्थ्य, हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हाउसिंग बोर्ड, कृषि मार्केटिंग बोड्र, हरियाणा महिला विकास निगम, वन, श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा एससी वित्त और विकास निगम गृह विभाग, बागवानी, उद्योग, श्रम विभाग, पुलिस विभाग, जनस्वास्थ्य, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग, न्यू और नवीनीकरण ऊर्जा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभग, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, खेल एवं युवा, पर्यटन विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एससी-बीसी कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग व अन्य कई विभागों की सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है।
ऐसे बनवाएं परिवार पहचान पत्र
अपने नजदीक के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या अंत्योदय सेंटर से बनवा सकते हैं। इसके लिए पूरे परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। किसी एक भी सदस्य का आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र नहीं बनेगा।
18 साल की आयु से ऊपर के सदस्यों का वोटर कार्ड चाहिए। हालांकि यह स्वैच्छिक है।
आप इनकम टैक्स जमा कराते हैं तो पेन कार्ड देना होगा। बीपीएल, गुलाबी कार्ड है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी।
सभी ओरिजनल दस्तावेज सेंटर पर देने होंगे। यहां इन्हें स्कैन कर लिया जाएगा। कंप्यूटर पर भरे गए फॉर्म में फैमिली आईडी जनरेट होगी। फॉर्म की प्रिंट कॉपी निकाल कर दी जाएगी। एक प्रति पर कोई भी सदस्य हस्ताक्षर कर सेंटर संचालक देगा। उसे दोबारा अपलोड करेगा। दूसरी खुद को रखनी है। यही परिवार पहचान पत्र होगा।
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