हथियार विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर भी रहेंगी पाबंदी, परीक्षा अवधि के दौरान 2०० मीटर की परिधि में फोटोस्टेट दुकाने भी रहेंगी बंद
सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: जिलाधीश नरेश नरवाल ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 7 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोजित की जा रही लिखित परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं नकल रहित सम्पन्न करवाने के दृष्टिïगत परीक्षा केंद्रों की 2०० मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत निषेद्याज्ञा आदेश लागू करने के आदेश जारी किये है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों में 2०० मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, विस्फोटक पदार्थ, हथियार जैसे तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, चाकू तथा अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों की 2०० मीटर की परिधि में स्थित फोटो स्टेट की दुकानें भी 7 सितंबर से 22 सितंबर तक परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी। हालांकि ये आदेश पुलिस बल तथा ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पर लागू नहीं होंगे।
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