सत्य खबर, पानीपत
आप पानी और सीवरेज के अवैध कनेक्शन को 31 दिसंबर 2020 तक वैध करा सकते हैं। इसके लिए आपसे न तो रोड कटिंग का चार्ज लिया जाएगा और न ही कनेक्शन फीस। अगले साल से कनेक्शन का बिल भरना होगा। अगर आपने 31 दिसंबर तक कनेक्शन वैध नहीं कराए तो पानी और सीवरेज कनेक्शन की कुल फीस का दाेगुना जुर्माना लगाया जाएगा।
शहरी स्थानीय निकाय (अर्बन लोकल बॉडी, यूएलबी) विभाग ने बकाया बिल जमा करने के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च किया है। इसका लाभ लेकर आप बकाया बिल में भी 25 फीसदी की छूट का लाभ ले सकते हैं। यह छूट भी 31 दिसंबर 2020 तक लागू है। हरियाणा सरकार, यूएलबी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन रॉय के आदेश पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। यह नगर निगम, नगर निगम परिषद व समिति में लागू होगा।
31 दिसंबर के बाद चलेगा कनेक्शन काटो अभियान
31 दिसंबर तक अगर छूट का लाभ लेते हुए बिल जमा नहीं कराया, साथ ही अवैध कनेक्शन को वैध नहीं कराया तो इसके बाद विभाग कनेक्शन काटो अभियान शुरू करेगा। इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसलिए, वैध कराना और 25 फीसदी छूट के साथ बिल जमाना ही आपके हित में है।
पानीपत नगर निगम के साथ-साथ समालखा नगर पालिका में भी लागू
शहरी स्थानीय निकाय विभाग का यह नियम पानीपत नगर निगम एरिया के साथ ही समालखा नगर पालिका एरिया में भी लागू है। पानीपत नगर निगम एरिया में ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में सीवरेज नहीं है। जहां पर सीवरेज कनेक्शन चालू है। इन हिस्सों में सीवर लाइन डालने के बाद अभियान चलाया जाएगा। वहीं विभाग की अपील है कि लोग इस छूट के तहत जरूरत फायदा उठाएं।
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