सत्य खबर, पंचकूला, उमंग श्योराण
पंचकूला औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ईडी कोर्ट में पेश हुए। मामले में ईडी कोर्ट ने हुड्डा सहित 20 आरोपितों को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत 5 लाख रुपये के बेल बांड पर मिली। अब मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।
ईडी कोर्ट ने हुड्डा समेत 22 आरोपितों को प्लाट आवंटन मामले में नोटिस भी जारी किया है। उन्हें मामले में अपना जवाब देने को कहा गया है। बता दें, ईडी ने 22 आरोपितों के खिलाफ इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिचितों को 30.34 करोड़ रुपये में 14 औद्योगिक भूखंडों को फर्जी तरीके से आवंटित किया गया।
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ईडी ने राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा के एफआइआर नंबर 9 पर 19 दिसंबर 2015 के आधार पर जांच शुरू की। यही एफआइआर सीबीआइ को ट्रांसफर की गई थी और केस दर्ज किया गया था। ईडी के अनुसार एचएसवीपी ने प्लाट अलॉटमेंट के लिए 7 दिसंबर 2011 से 6 जनवरी 2012 तक आवेदन मांगे थे।
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