सत्य खबर
देश भर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी या नहीं इस संबंध में दायर याचिका पर आज यानी कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और सभी पक्षों से 3 दिन की अवधि के भीतर अपनी लिखित याचिका दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खण्डपीठ कर रही थी।
यूजीसी की ओर से अपना पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों ने पहले ही अपनी परीक्षाएं आयोजित की हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय 30 सितंबर की समय-सीमा बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन इन संस्थाओं को परीक्षा आयोजित किए बिना डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है।
देश भर के विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के यूजीसी के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज, 18 अगस्त 2020 को फिर सुनवाई होनी थी। इससे पहले मामले की 14 अगस्त 2020 को सुनवाई हुई थी। मामले में यूजीसी एवं सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं, जबकि छात्रों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। वहीं, इसी मामले से सम्बन्धित युवा सेना के एक अन्य मामले में छात्रों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान रख रहे हैं। जबकि अधिवक्ता अलख आलोक 31 छात्रों के सम्बन्धित मामले में पक्ष रख रहे हैं।
Aluminum processing equipment Aluminium scrap treatment Scrap metal price volatility