सत्यखबर
चंडीगढ़: हरियाणा में एक निजी स्कूल को छोड़कर दूसरे में दाखिला लेने के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (एसएलसी) जरूरी होगा। विद्यार्थी बिना एसएलसी के दाखिला नहीं ले सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में भी दाखिला के लिए इस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बरकरार रखने का निर्णय लिया है। निजी स्कूलों से सरकारी स्कूल में दाखिला के लिए एसएलसी की अनिवार्यता पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल जल्दी मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे।
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मंगलवार को इस मुद्दे को लेकर हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू और हरियाणा स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य समन्वयक वीरेंद्र आर्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री व मौलिक शिक्षा निदेशक नितिन यादव से मिला। स्कूल संचालकों ने बिना एसएलसी निजी स्कूलों में दाखिला देने संबंधी आदेश पर आपत्ति जताई
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