जींद, महाबीर मित्तल
उपायुक्त डा. मनोज कुमार ने अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला सरंक्षण अधिकारी सुजाता को निर्देश दिए कि वे सामूहिक विवाह में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण पत्र का अवलोकन करें। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर की आयु कम पाए जाने पर जिला सरंक्षण अधिकारी बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि वे उस दिन अपनी टीम के साथ पूरे समय अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहकर जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिलती है वैसे ही तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने जैसे बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल, टेन्ट, खाना बनाने वाले रसोईया, केटरर, काजी-पण्डित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने जिला के समस्त माता-पिताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चों का विवाह विधि अनुरूप विवाह की निर्धारित आयु के पूर्व (लड़की की 18 वर्ष एवं लडके की 21 वर्ष) किसी भी दशा में ना करें। साथ ही अन्य समस्त जनसाधारण एवं विवाह में सेवा देने वाले सेवाप्रदाताओं से भी अनुरोध है कि ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में ना तो शामिल हों और ना ही अपनी सेवाएं दें अन्यथा उनके विरुद्ध अधिनियम अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में जिला संरक्षण अधिकारी एवं बाल विवाह प्रतिषेघ अधिकारी सुजाता ने एक विशेष अपील विवाह कराने वाले धर्मगुरुओं, विवाह में सेवा देने वाले सेवाप्रदाताओं तथा मुद्रकों (विवाह पत्रिका छापने वाली प्रिटिंग प्रेस आदि) से की जाती है कि वे विवाह के पूर्ववर एवं वधू दोनों की सही आयु की संतुष्टि हेतु उनके मूल जन्म प्रमाण पत्र, अंकसूची, स्कूल की डीएमसी आदि की सत्यापित छायाप्रति प्राप्त करके अपने पास अनिवार्य रूप से संग्रहित करें तथा उम्र सही होने की दशा में ही विवाह की पत्रिका छापें एवं सेवाएं देना सुनिश्चित करें।
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