सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश कुमार ने हरियाणा महामारी, कोविड-19 नियामक 2०2० के साथ महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2००5 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिगत लॉकडाउन को एक पखवाड़े यानी आगामी 6 सितम्बर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जारी किये गये आदेशों के अनुसार पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। 5० फीसदी क्षमता के साथ अब रेस्टोरेंट व बार (होटल व माल के रेस्टॉरंट व बार), रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार , जिम खुले रहेंगे । इस दौरान सामाजिक दूरी और नियमित सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
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इस आशय में आज जारी आदेश के तहत शादियों, अंतिम संस्कार में एक सौ व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। हालांकि शादिया घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगी। खुले स्थानों पर 2०० व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी, जिसके लिए कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड उचित व्यवहार अपनाने के बाद स्पा 5० प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्वीमिंग पुल को केवल खेल-कूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा उसके लिए व्यक्ति को कोविड की दोनो डोल लगवानी होगी। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से पालन करना होगा तथा कोविड उचित व्यवहार अपनाना होगा। सिनेमा हॉल (मॉल्स में स्थित एवं स्टैंड अलोन) को 5० प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
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विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति जारी रहेगी। इन केंद्रों को प्रशिक्षकों को इस तरह बांटना होगा कि भीड़ एकत्रित न हो। हालांकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करनी होगी। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रावास केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, जो परीक्षाएं देंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग को उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति जारी रहेगी। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या गैर सरकारी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति जारी रहेगी।
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