सत्यखबर पलवल
जिलाधीश नरेश नरवाल ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए जिला में रात्रि कफ्र्यू लगाते हुए घर से बाहर न निकलने का समय निर्धारित किए जाने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय व हरियाणा सरकार की ओर से अनलॉक-2 के मद्देनजर जारी आदेशों की अनुपालना में जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक अनावश्यक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत मूवमेंट की मनाही रहेगी। साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु, को-मोर्बिडिटीज व्यक्तियों, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी मेडिकल एमरजेंसी या राष्ट्रीय निर्देशों में वर्णित आवश्यक कार्य के अतिरिक्त बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। उन्होंने उक्त सभी वर्ग के लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में जिला प्रशासन के सहयोगी बनें और घर से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि घर पर रहकर ही हम कोरोना से बचते हुए कोरोना मुक्त पलवल जिला बनाने में आगे बढ़ सकते हैं।
जिलाधीश नरेश नरवाल ने जारी आदेश में कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश तुरंत प्रभावी ढंग से लागू हो चुके हैं और इसकी सूचना जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इन आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269 व 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी इन आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।
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