जींद, महाबीर मित्तल
जींद कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जींद अनमोल नयर ने बताया कि आज हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हरियाणा राज्य भर में अपनी चैथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्र्रीय लोक अदालत एडीआर केन्द्र जींद में कार्यरत स्थायी लोक अदालत में प्री-लिटिगेटिव बैंक लोन से सम्बंधित 9 मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उदेश्य वादकारियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना हैं। माननीय न्यायमूर्ति श्री ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालत बिना किसी अतिरिक्त लागत या शुल्क के वादकारियों के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान विधि है। न्यायमूर्ति ने अधिक से अधिक मामलों को निपटाने का आह्वान किया है क्योंकि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। यह अदालतों में भीड़-भाड़ भी कम करती है क्योंकि अपील और संशोधन के रूप में आगे की मुकदमेबाजी को भी समाप्त कर पक्षों की सहमति से मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इससे न्यायालयों के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को राहत दी जाती है और त्वरित और प्रभावी तरीके से न्याय दिलाने के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। विवाद के निपटारे के अलावा, पक्षकारों को मामलों के योजित के समय उनके द्वारा भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी से लाभ होता है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार राज्य भर में भौतिक रूप से या वस्तुत: लोक अदालतों का संचालन करने का निर्देश दिया। कोविड-19 से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने जैसे मास्क पहनना, हाथों को सेनेटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए।
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पिछले साल, कोविड-19 महामारी के कारण, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 18 सितंबर, 2०2०को हरियाणा राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एक प्रभावी तंत्र के माध्यम से पक्षकारों के मामलों/विवादों को हल करना था। प्रायोगिक आधार पर सबसे पहले एक जिले में दैनिक लोक अदालतें शुरू की गईं। उत्साहजनक परिणाम आने के बाद शेष जिलों में भी दैनिक लोक अदालतें शुरू की गईं। वर्तमान में, हरियाणा के सभी 22 जिलों में दैनिक लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2०21 में 45,747 दैनिक लोक अदालतें आयोजित की गईं और 67,617 मामलों को निर्णित किया गया तथा कुल 23,37,49,776/-रू0 की राशि का निपटान किया गया। इससे पहले वर्ष 2०21 में 1०.०4.2०21, 1०.०7.2०21 और 11.०9.2०21 को राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की गईं, जिसमें 74,०19 मामलों का निर्णय किया गया और 2,13,88,45,984/- रुपये की राशि का निपटारा किया गया। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में, 745 मामलों को लिया गया और 37 पूर्व-मुकदमेंबाजी चरण स्तर के मामलों का निपटारा किया गया तथा 1234००33/-रू0 की कुल राशि का निपटान किया गया। इसके अलावा, 1175 लंबित मामलों को लिया गया और 5०6 मामलों को निर्णित किया गया तथा 488०7469/-रू0 की कुल राशि का निपटान किया गया. पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित दोनों चरणों में 543 मामलों की कुल संख्या का निपटारा किया गया, जिससे पक्षकारों के बीच .611475०2/-रू0 की कुल राशि का निपटारा हुआ। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जींद अनमोल नयर ने बताया कि जिला स्तरीय राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश कम-चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद सुश्री अराधना साहनी ने की। जिसमें तीन बैंच बनाई गई थी। इसमें जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अमरजीत सिंह, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अरविंद कुमार बंसल, जेएमआईसी सुखदेव सिंह की बैंच रही। नरवाना में जेएमआईसी नवीन कुमार एवं सफीदों में जेएमआईसी सुश्री ज्योति संधु की बैंच रही।
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