जींद, महाबीर मित्तल
जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न तरह के 4435 केसो का निपटारा हुआ। जिसमें एक करोडों रूपये से ज्यादा की राशि की सैटलौट लोकअदालत में हुई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा व जिला विधिक सेवा आधिकरण की चेयरपर्सन तथा जिला एवं सत्र न्यायधीश सुश्री अराधना साहनी के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय व उपमण्डल स्तर पर विवादों के समाधान के लिए 16 बैंच स्थापित किए गए थे। इसमें एक बैंच जिला एवं सत्र न्यायधीश सुश्री अराधना साहनी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, जे. एस. सिंधु, सुभाष चन्द्र सरोही, अमरजीत सिंह, सुश्री परमिन्द्र कौर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अनमोलन नयर, मुख्य न्यायिक दाधिकारी अरविन्द कुमार बन्सल, तथा न्यायिक दण्डाधिकारी सचिन कुमार, सुखदेव सिहं और धूप सैनी द्वारा लगाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में 1330 पूर्व मुकदमेंबाजी चरण के मामलों को टेक-अप किया गया और 40 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें कुल 7668667 रूपये की राशि का निपटान किया गया। इसके इलावा 4395 लम्बित मामलों का निपटारा किया गया। पूर्व मुकदेबाजी व लंबित दोनों चरणों में कुल 4435 मामलों का निपटान किया गया। जिससे संबंधित पक्षों के बीच 91151616 रूपए की राशि का निपटान हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री रेखा ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष श्री ए.जी. मसीह के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसमें सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, चैक वाउन्स, मोटर व्हीकल दुर्घटना , मोटर-व्हीकल चालान, प्री – लिटिगेटिव बैंक लोन, दिवानी और बैंक वसूली मामलो तथा ए. डी. आर. सैन्टर पर कार्यरत स्थाई लोक अदालत के मामलों का आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। न्यायिक परिसर जीन्द, नरवाना सफीदो में कुल 4435 केसों का निपटारा हुआ और इनमें 91151616 रूपये से ज्यादा की राशि का सैटलमेट हुआ । उन्होंने कहा कि लोक अदालत से लोगों को त्वरित न्याय मिलता है और दोनो पक्षो की आपसी सहमति से केसों का निपटारा होने से आपस में किसी तरह की दुर्भावना भी नहीं रहती। लोक अदालत के मौके पर सी जे. एम. सुश्री रेखा ने कहा कि बिना, लागत और अतिरिक्त शुल्क के त्वरित और अन्तिम न्याय केवल लोक अदालतों में मिलता है। इसका ज्यादा ज्यादा लोगों को फायदा उठाना चाहिए। लोक अदालते न केवल लम्बित विवादों को सुलझाती है बल्कि यह सामाजिक सद्भावना को भी सुनिश्चित करती है। इनमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का निपटारा होता है अदालतों में भीड़-भाड और केसों की संख्या कम करने में भी लोकअदालतों की अहम भूमिका है।
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