सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. आदित्य दहिया ने हरियाणा महामारी, कोविड-19 नियामक 2०2० के साथ महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2००5 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिïगत लॉकडाउन को 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जारी किये गये आदेशों के अनुसार पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। 5० फीसदी क्षमता के साथ अब रेस्टोरेंट व बार (होटल व माल के रेस्टोरंट व बार) सुबह 1० बजे से रात 11 बजे तक खोले जा सकते हैं। होम डिलीवरी का समय भी यही रहेगा। क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार भी सुबह 1० बजे से रात 11 बजे तक खुलें रह सकते हैं। जिम खोलने के समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है। जिम सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। पहले यह समय रात आठ बजे तक था। इस दौरान सामाजिक दूरी और नियमित सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। कामन ला एडमिशन टेस्ट यानी सीएलएटी 23 जुलाई को आयोजित कराया जा सकता है। इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। रात्रि कफ्र्यू रात 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक रहेगा।
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इस आशय में आज जारी आदेश के तहत शादियों, अंतिम संस्कार में एक सौ व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। हालांकि शादिया घर एवं न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगी। खुले स्थानों पर 2०० व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी, जिसके लिए कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड उचित व्यवहार अपनाने के बाद सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक स्पा 5० प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्वीमिंग पुल को केवल खेल-कूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से पालन करना होगा तथा कोविड उचित व्यवहार अपनाना होगा। सिनेमा हॉल (मॉल्स में स्थित एवं स्टैंड अलॉन) को 5० प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को विद्यार्थियों की शंकाए दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इन केंद्रों को प्रशिक्षकों को इस तरह बांटना होगा कि भीड़ एकत्रित न हो। हालांकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रावास केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, जो परीक्षाएं देंगे।
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उच्चतर शिक्षा विभाग को उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए है। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाईबे्ररी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या गैर सरकारी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाए दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे, मॉल्स को सुबह 1० बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एक साथ 5० व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कोर्पोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधिया के लिए खुल सकेंगे (दर्शकों को अनुमति नहीं होगी)। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।
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