सत्यखबर, गुरुग्राम मुकेश कुमार
एक कैन्टर में 76 लोगों को भरकर लुधियाना से उत्तर-प्रदेश के लिए जा रहे कैन्टर सहित 03 आरोपियों को थाना फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने किया काबू।
आरोपियों ने लुधियाना से उत्तर-प्रदेश ले जाने के लिए प्रति सवारी लिए थे 02 हजार रुपए व रास्ते में सवारियों पर दबाव बनाकर भी लिए थे प्रति सवारी 01 हजार रुपए।*
लॉकडाऊन के नियमों की उल्लघंना करने पर आरोपियों के खिलाफ अभियोग अंकित करके नियमानुसार की जा रही है आगामी कार्यवाही।*
दिनांक 22/23.04.2020 की रात को थाना फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम K.M.P. रोड, गुरूग्राम व झज्जर सीमा पर लगे नाका पर तैनात थी। इसी दौरान पुलिस टीम को अपने गुप्त सुत्रों के माध्यम से एक सूचना लुधियाना से बिहार के लिए लोगों को एक कैन्टर में भरकर ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।
कुछ समय बाद कुण्डली बार्डर की तरफ से एक कैन्टर आता हुआ दिखाई दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा बैटरी की लाईट दिखाकर रोकने का ईशारा किया तो कैन्टर चालक ने पुलिस पार्टी को देखकर कैन्टर को नाका से करीब 50-60 मीटर पहले ही दूरी पर ही रोक दिया और चालक वा उसके दो साथी कैन्टर से उतरकर भाग गए। पुलिस टीम द्वारा कैन्टर को चैक किया जिसमें 60-70 व्यक्ति, महिला व बच्चे बैठे हुये थे। कैन्टर में सवार लोगों से पूछताछ की तो उन्होनें बतलाया कि कैन्टर चालक गुरूचरण सिंह व उसके साथी गुरूसेवक सिंह व हरविन्द्र सिंह ने इन सभी से जीवननगर लुधियाना पंजाब से गोरखपुर व महाराजगंज, उतर प्रदेश छोडने के लिये प्रत्येक व्यक्ति से 2000-2000 रूपये में कहकर लाया था लेकिन इन लोगों ने रास्ते में गाडी को रोककर भय दिखाकर वा दबाव बनाकर वा जबरदस्ती करके 1000-1000 रूपये प्रत्येक व्यक्ति से ओऱ लिये है।
कैन्टर चालक व उसके साथियों ने कोरोना जैसे वायरस को फैलाने व आम लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर वा सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपियों के खिलाफ कानून की उचित धाराओं के तहत थाना फरुखनगर, गुरुग्राम में अभियोग अंकित किया गया।
इस अभियोग में थाना फरुखनगर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में कैन्टर चालक, परिचालक व उसके एक अन्य. साथी सहित निम्नलिखित कुल 03 आरोपियों को आज दिनांक 23.04.2020 को नजदीक पीर मजार के.एम.पी., रोङ, गुरुग्राम से काबू करने में बङी सफलता हासिल की हैः-
गुरुचरण सिंह पुत्र सहन सिंह निवासी राजेवाला राजपुता, थाना माछीवाङा, जिला लुधियाना, पंजाब।*
हरविन्द्र सिंह पुत्र कृष्ण सिंह निवासी नीलो खूर्द, थाना समराला, जिला लुधियाना, पंजाब।*
गुरुसेवक सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी बिजलीपुर, थाना समराला, जिला लुधियाना, पंजाब।*
आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में लुधियाना से लोगों को कैन्टर में भरकर गौरखपुर व महाराजगन्ज, उत्तर-प्रदेश छोङकर आने के लिए प्रति युवक 02 हजार रुपए लेने व रास्ते में रोकरकर लोगों को डरा धमकाकर 1 हजार रुपए प्रति व्यक्ति लेने की वारदात को अन्जाम देना स्वीकार किया है।
आरोपियों द्वारा इस *वारदात को अन्जाम देने में प्रयोग की गई कैन्टर पुलिस टीम द्वारा बरामद की गई* है।
पुलिस टीम द्वारा कैन्टर में बैठे लोगों के लिए जरुरी सहायता उपलब्ध कराई है। आरोपी पुलिस हिरासत में है। अभियोग अनुसंधानाधीन है।
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