सत्य खबर सफीदों, महाबीर मित्तल: सफीदों में दो दुकानदारों से हुई लूट के मामलों में सिटी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि लूट के मामलों के दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। दूसरे आरोपी की पहचान असंध (करनाल) निवासी नवाब के रूप में हुई है। इससे पूर्व वारदातों के मुख्य आरोपी गांव चौगामा (करनाल) निवासी अमृतपाल उर्फ अम्मा को पुलिस ने गिरफ्तार करके एक दिन के रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों से 21600 रूपए की नकदी बरामद की और दूसरे आरोपी नवाब के ठिकानों पर छापामारी करके उसे भी गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई बाईक व नकली खिलौना पिस्तौल बरामद की। वारदात में प्रयोग की गई बाईक भी ख्आरोपियों द्वारा कहीं से चोरी की गई थी। दोनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां के अदालत के आदेशों में दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जींद जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ही आरोपी नशा करने के आदि हैं। नशाखोरी के चलते इन्होंने इन दोनों वारदातों को अंजाम दिया। थाना प्रभारी ने यह भी सपष्ट किया कि पंताजलि स्वदेशी केंद्र से 26 हजार रूपए तथा सब्जी मंडी के सामने से सिर्फ 600 रूपए ही लूट करने की बात आरोपियों द्वारा कबूली गई है।
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विदित रहे कि 26 अगस्त को हुई लूट के मामले में सफीदों पुलिस को दी शिकायत में पतंजलि स्टोर की फर्म लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी के कर्मचारी अंकुर ने कहा कि वह व मेरा सह कर्मचारी मनदीप देर सांय दुकान की सेल को संभाल रहे थे कि अचानक दो नौजवान लड़के एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुकान के बाहर आए। उनमें से एक लड़का जो लाल रंग की टी शर्ट व काले रंग का पायजामा पहने हुआ था मोटर साईकिल से उतरकर दुकान के अंदर आया। उस समय मैं अपना कैश गिन रहा था और मेरे हाथ में 42900 रुपए थे कि उस लड़के ने मुझे पिस्तौल दिखाकर मेरे पैसे छिन लिए और उसी लड़के के साथ बाईक पर बैठकर भाग गया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 34, 452 व 25-54-59 के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं अगले दिन सब्जी मंडी के सामने रामभगत किरयाणा पर हुई वारदात के मामले में पुलिस को दी शिकायत में दुकान के मालिक अनिल कुमार ने कहा कि सांय करीब साढ़े 6 बजे मैं और मेरी माता सोना देवी सब्जी मंडी के सामने अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि उसी समय एक आदमी जिसने अपने सिर पर ओरेंज कलर और गले में सफेद रंग का परना बांधा हुआ था। उसने मेरी दुकान पर आकर मुझे एक पचास रूपए का नोट दिया और एक सर्फ का पैकेट मांगा। मेरी मां ने जैसे ही गल्ला खोला और उस आदमी ने तुरंत गल्ले में हाथ डाला और गल्ले में लगभग 50 हजार रूपए के आसपास छीनकर ले गया। फिर मैंने उसको पकडऩे की कोशिश की तो मेरी दुकान के ही आगे उस व्यक्ति का साथी मोटरसाईकिल लिए हुए खडा था तो उसी समय रूपए छीनकर उस मोटरसाईकल पर बैठकर भाग गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379ए व 34 के तहत मामला दर्ज किया था।
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