विवाह पंजीकरण समय की जरूरत: डीसी नरेश नरवाल
जींद, महाबीर मित्तल
हरियाणा सरकार की ओर से नवदंपति को विवाह पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया के तहत विवाह पंजीकरण योजना शुरू की है। विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से विवाह पंजीकरण योजना की शुरूआत करते हुए प्रोत्साहन राशि देने की भी सार्थक पहल की गई है। इस योजना के तहत विवाह के 3० दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 11०० रूपए व मिठाई का डिब्बा विभाग के माध्यम से दिया जाएगा। जो व्यक्ति विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते, उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।
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डीसी नरेश नरवाल ने बताया कि उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इस योजना में कवर नहीं होते उन्हें विवाह पंजीकरण योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत विवाह के 3० दिन के अंदर पंजीकरण करवाने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 11०० रुपए व मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के नागरिक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाना चाहिए। भविष्य में भी विवाह पंजीकरण के काफी फायदे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने व प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही 3० दिन के अंदर-अंदर विवाह को पंजीकरण करवाने पर प्रोत्साहन स्वरूप 11०० रुपए व मिठाई का डिब्बा दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि वे अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन शादी के 3० दिन के अंदर करवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।
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