सत्यखबर, चण्डीगढ़
जिला प्रशासन ने कोरोना नियमों को खख्ती से लागू करने के साथ ही अब शराब खरीदने वालों के लिए चौंकाने वाला नियम को लागू किया है। शराब खरीदने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ ये दस्तावेज जरूर रख लें। वरना आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने कोरोना नियमों को खख्ती से लागू करने के साथ ही अब शराब खरीदने वालों के लिए चौंकाने वाला नियम को लागू किया है। दरअसल अब आपको शराब खरीदने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड भी पेश करना होगा। जिसके बाद ही आपको शराब दिया जाएगा। तामिलनाडु के एक जिला में शराब खरीदने के लिए यह शर्तें लागू की गई हैं।
यहां नीलगिरी जिला में अगर कोई शराब खरीदने की इच्छा रखता है तो उसे वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी होगी और ठेके पर टीकाकरण का फाइनल सर्टिफि केट दिखाना होगा। जिला के अधिकारियों ने राज्य के द्वारा संचालित आउटलेट्स से शराब खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही ग्राहकों को आधार कार्ड भी दिखाना होगा। दोनों का मिलान करने के बाद ही शराब दिया जाएगा।
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