सत्य खबर, नारायणगढ़। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सैक्टर 5 पंचकुला द्वारा 20 मार्च को एक कोर्ट केस का हवाला देते हुए लिखित आदेश के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जिला अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, नूह, पलवल, पानीपत, पंचकुला, रिवाड़ी, सिरसा व यमुनानगर के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि कोरोना वायरस के कारण उपरोक्त जिलों में 19 मार्च 2020 से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इन दिनों को विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड डे मील के लिए अवकाश नहीं माना जा सकता। आदेश में लिखा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निर्धारित मात्रा अनुसार 25 मार्च तक गेहूं व चावल पैक कर उनके घर पर ही दिया जाए तथा 10 दिनों के हिसाब से इस राशन की कुकिंग पर आने वाला खर्च भी विद्यार्थियों के बैंक खातों में डाला जाए। शिक्षकों को विद्यार्थियों से इस बारे रसीद भी लेनी होगी। इस बारे रिपोर्ट 25 मार्च शाम तक निदेशालय में पहुंचाने के आदेश भी दिए गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 दिनों के लिए कुल गेहूं 550 ग्राम व चावल 450 ग्राम तथा कुकिंग खर्च 44 रूपये 80 पैसे प्रति विद्यार्थी उनके खातों में जाम करवाना होगा। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 दिनों के लिए कुल गेहूं 825 ग्राम व चावल 675 ग्राम तथा कुकिंग खर्च 67 रूपये 10 पैसे प्रति विद्यार्थी उनके खातों में जमा करवाना होगा। स्कूल अध्यापक संघ हरियाणा के जिला प्रधान जसविन्द्र सिंह तंदवाल ने कहा कि पूरे विश्व व भारत देश में कोरोना वायरस फैल रहा है जिसके उपचार के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशवासियों को घरों में रहने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा प्रदेश में भी कईं जिले लाक डाउन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को इस समय लागू नहीं किया जा सकता जबकि अवकाश समाप्त होने व कोरोना पर काबू होने के बाद शिक्षकों द्वारा सभी कार्य किए जायेंगे।
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